फतेहपुर। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 सहपाठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-2 (जी) के अंतर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लाकडाउन के कारण कुछ छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं तथा ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लाकडाउन के कारण उत्पन्न आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित एवं छात्र हित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद में संचालित समस्त बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाए। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लिया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क वृद्वि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बड़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीने के शुल्क में समायोजित किया जाए।
नये शैक्षणिक सत्र में नहीं बढ़ेगी स्कूलों की फीस