कानपुर देहात 28 मार्च 2020
शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोराना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनपद कानपुर देहात में आवश्यक सेंवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम स्वायत्तशासी संस्थाए राजकीय निगम, मंडल एवं सत व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माॅल्स दुकानें, फैक्ट्रिया, वर्कशाल, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा आदि) पूर्णतया बन्द रहने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि बन्द के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल 9454945011 को नामित किया है। जिला कृषि अधिकारी परमिट की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन से परामर्श उपरान्त उनके कार्यालय में अपने विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से वाहन परमिट, परिचय पत्र तैयार करकर उनसे निर्गत करायेंगे। निर्गत किये गये परमिटों की सूचना एक रजिस्टर में दर्ज की जायेगी, जिसे प्रतिदिन सायं को रिपोर्ट करेंगे। नामित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्गत किये गये परमिट को पुलिस विभाग के सम्बन्धित वाट्शाप गु्रप पर भेज देगे ताकि संबंधित थानाध्यक्ष व चैकी इंचार्ज भी अवगत हो सके। इसके अतिरिक्त संक्रमण से निपटने के कार्य में लगे चिकित्सीय कर्मियों, सेनिटाइजेशन आदि के कार्य में लगे कर्मचारियो/व्यक्तियों यदि आवश्यकता हो तो के साथ ही अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति का परमिट की नितांत आवश्यकता हो तो उसके सम्बन्ध में भी आवश्यकता का भली भाति परीक्षण कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी सूचना भी रजिस्टर में अंकित करेगे तथा अवगत भी करायेगे।
जिलाधिकारी ने आपातकाल स्थिति में वाहन परमिट हेतु जिला कृषि अधिकारी को किया नामित